राजस्थान
लोकसभा चुनाव-2024 मतदान समाप्ति प्रचार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध
Tara Tandi
24 April 2024 12:46 PM GMT
x
बूंदी । लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश की पालना में मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध रहेगा। उक्त समय अवधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली,चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि बून्दी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोग इकट्ठा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है तथापि आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में एवं प्रचार प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं जो मतदान/निर्वाचन-बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान ऐसा संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन में किसी भी राजनीतिक संगठन के पक्ष में अथवा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर जारी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता। साथ ही यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के समस्त सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने, व्यक्तियों तथा व्यक्ति के समूहों का इस आशय से कि क्या वे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्रवाई करनी होगी।
Tagsलोकसभा चुनाव-2024मतदान समाप्तिप्रचार संबंधीगतिविधियों प्रतिबंधLok Sabha Elections-2024end of votingcampaign related activitiesrestrictionsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story