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पाली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), पाली के अध्यक्ष एम आर सुथार के निर्देशन में जिला न्यायालय परिसर, पाली एवं तालुका विधिक सेवा समिति 13 मई को प्राधिकरण, जयपुर, सोजत, जैतारण, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, बार, सद्दी, राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामले, राजस्व मामले एवं न्यायालयों में लंबित मुकदमेबाजी से संबंधित मुकदमें का आयोजन किया जायेगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष एमआर सुथार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह के माध्यम से मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए पक्षकारों को एक सरल और सुलभ मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में त्यागपत्र देकर निपटाए गए मामले का अंतिम रूप से निर्णय होता है, जिसके लिए कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण से पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है। पाली जिले में 18 पीठों के समक्ष 51215 रेफरल प्रकरणों का समझौता कर निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा।
प्राधिकरण के अध्यक्ष सुथार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पाली जिले में कुल 18 पीठों का गठन किया गया है, जिसमें 05 पीठें जिला मुख्यालयों पर तथा बाली, सोजत, जैतारण, सुमेरपुर, देसूरी, बार, मारवाड़ जंक्शन, सादड़ी एवं रानी में हैं. मुख्यालय। 13 बेंचों का गठन किया गया। पाली जिले में 18 बैचों में 51215 मामले रेफर किये जा चुके हैं, जिनमें से 7280 मामले दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, एनआईएसीटी, पारिवारिक मामलों के साथ-साथ राजस्व, उपभोक्ता विवाद और लोक अदालत में लंबित स्थायी मामलों सहित अदालतों में लंबित हैं. अदालत शामिल हैं। वहीं प्री-लिटिगेशन के 43935 केस रेफर किए गए हैं। जिसमें पानी, बिजली, दूरभाष के बकाया बिल, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण प्रकरणों के साथ-साथ राज्य मुकदमेबाजी नीति 2018, फसल बीमा, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, स्थानीय निकायों आदि से संबंधित मुकदमेबाजी पूर्व के मामले भी शामिल हैं. . राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों में बकाया राशि में छूट दी जाएगी।
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Shantanu Roy
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