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अलवर। वर्ष 2017 में बहरोड़ के एक गांव में माता-पिता और भाई के सामने दो सगी बहनों से दुष्कर्म करने वाले चार आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद और 70-70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा बुधवार को सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि 21 जुलाई 2017 को चार शातिर अपराधी हेमंत उर्फ धरम, राजवीर, विनय व मुन्ना बहरोड़ के एक गांव में खेत में बने मकान में पहुंचे. जहां रात 12 बजे परिजन सो रहे थे। दूर से रोशनी हुई तो परिजन जाग गए। लेकिन बदमाशों ने आते ही कनपटी पर तमंचा लगाकर मां-पिता व भाई को पेड़ से बांध दिया. दोनों सगी बहनों को पास के बकरी बाड़े में ले गए। फिर बदमाशों ने माता-पिता और भाई के सामने दो बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। घरवालों को खूब पीटा। घर में रखी नकदी और जेवरात भी ले गए। 2017 से चल रहे इस मामले में अब कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद और 70-70 हजार रुपये की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया कि चारों हार्डकोर अपराधी हैं। जिस पर हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। प्रत्येक के खिलाफ करीब 20 से 30 मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद आरोपियों की पहचान की गई। जिन्हें हरियाणा जेल से अलवर लाया गया था। जिन्हें हरियाणा कोर्ट से 20 साल की सजा भी हो चुकी है।
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