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भीलवाड़ा। साढ़े तीन साल पूर्व बिगेड थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश लता गौर ने हत्या व साक्ष्य नष्ट करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उधार लिए गए 40 हजार रुपये की वसूली को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने महिला की पेचकस और लोहे की रॉड से हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को बोरी में भरकर नदी के पास जंगल में फेंक दिया। मामले के अनुसार 25 जुलाई 2019 को बिगेड थाना क्षेत्र के किशनगढ़ व मरदा के झापड़िया के बीच जंगल में एक महिला की लाश मिली थी. मृतका की पहचान मरदा के झपड़िया निवासी सम्मेक पत्नी रामेश्वर माली के रूप में हुई।
तत्कालीन थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने जांच के बाद आरापी बिगेड थाना क्षेत्र के मरदा के झुपड़िया निवासी सुक्खा पुत्र मगना गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने 30 गवाह और 67 दस्तावेज पेश कर उनके खिलाफ आरोप साबित किया। सुनवाई के दौरान एडीजे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुखा गुर्जर को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सुखा गुर्जर ने सम्मेक माली से 90 हजार रुपए उधार लिए थे। इसमें से सुखा ने 50 हजार रुपए वापस कर दिए थे। घटना से एक दिन पहले सम्मेक बाकी के 40 हजार रुपये मांगने गया था। कहासुनी के दौरान दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। गुस्से में आकर आराेपी ने सम्मेक को सरिये और पेचकस से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बैग से भरी बाइक पर लादकर जंगल में फेंक दिया।
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