राजस्थान

नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा, 3 लाख जुर्माना भी

Shantanu Roy
18 April 2023 12:31 PM GMT
नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा, 3 लाख जुर्माना भी
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दौसा। दौसा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 29 जून 2020 का सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ मलकेश मीणा काफी समय से दुष्कर्म कर यौन शोषण कर रहा है। इसके चलते नाबालिग 6 माह की प्रेग्नेंट हो गई। जिसका गर्भ गिराने के लिए आरोपी ने गोली भी दे दी थी। इस संबंध में सिकंदरा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 21 दस्तावेज तथा 14 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो कोर्ट की जज अनु अग्रवाल ने आरोपी मलकेश मीणा पुत्र धर्मपाल मीणा निवासी थाना इलाका सिकंदरा को आजीवन कारावास की सजा व 3 लाख के जुर्माने से दंडित किया है।
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