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बूंदी। बूंदी डाबी थाना क्षेत्र में 4 साल पहले कुल्हाड़ी से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। फरियादी खाना पुत्र देवा निवासी मंदरा चौक डाबी ने तहरीर दी थी कि 18 मई 2019 को दोपहर 12 बजे उसका भाई गोपाल घर में सो रहा था। दुर्गालाल के पुत्र छीतर लाल ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चालान कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार जैन ने न्यायालय में 21 गवाह एवं 33 दस्तावेज प्रस्तुत किये.
एसटी एससी कोर्ट की जज रेखा वाधवा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी दुर्गालाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जय यादव ने अधिकारी योजना के तहत मामला दर्ज किया. अभियोजन पक्ष को यह सफलता मामले की समयबद्ध निगरानी और अदालत में गवाहों के बयानों की सतर्कता से मिली है.
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