x
करौली। करौली पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इस मामले में 6 मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें अब पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस मामले में 6 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उनकी 5 साल की बेटी 6 मई को सुबह 9 बजे पास की दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर बाद भी बच्ची सामान लेकर वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास में बच्ची की तलाश की। इस बीच दोपहर में खंडहर हवेली में बेटी की लाश मिली। एक व्यक्ति ने आरोपी को बेटी को खंडहर की तरफ ले जाते हुए देखा था।
इसके बाद पिता ने आरोपी पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। जिस पर 7 मई को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जनवरी 2022 को इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसमें 24 गवाह पेश किए गए। वहीं 36 दस्तावेज भी पेश किए गए। जिसके बाद अब पॉक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 2 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Next Story