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कोटा। कोटा घर में घुसकर मासूम बालक से कुकर्म करने के मामले में आरोपी राजेंद्र गोचर (52) निवासी दीपज्योति बिल्डिंग के पास रायपुरा थाना उद्योग नगर कोटा शहर को कोर्ट ने ताउम्र कैद व 64 हजार रुपए का जुर्माना की सजा से सुनाई है। मामले के अनुसार फरियादी ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मैं परिवार सहित थाना इलाके में रहता हूं। 6 अक्टूबर 2022 को फरियादी सुबह काम से तलवंडी गया था।
पत्नी और बेटी गांव में फसल कटाई के लिए गई हुई थी। मकान पर 12 साल का बेटा अकेला था। दोपहर में बेटे ने कॉल कर घर बुलाया। जब मैं घर पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि राजेंद्र गुर्जर मकान में आया और बेटे से बाते करने लगा। इसी दौरान वह गलत हरकत करने लगा। साथ ही बेटे के रोने पर जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया। आरोपी राजेंद्र गुर्जर फरियादी के मकान में ठेकेदारी का काम करता था इसलिए उसका उसका बेटा उसे जानता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 454,377,506 आईपीसी व 3 4 पॉक्सो एक्ट व 3 एससी एसटी एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था।
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