राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Admindelhi1
8 March 2024 9:45 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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विशेष टिप्प्णी के साथ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया

कोटा: कोटा में नाबालिग से रेप के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम तीन ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। 'अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी।' विशेष टिप्प्णी के साथ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

साढे़ तीन साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने आरोपी झुंझनूं के कासनी गांव निवासी रवि कुमार और उसके साथी सहयोगी ठोठी गांव निवासी रूपेश को सजा सुनाई है। आरोपी रवि को 35 हजार और रूपेश को 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है।

पीड़िता पर सोशल मीडिया पर की थी दोस्ती: मुख्य आरोपी रवि कुमार पुनिया ने नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद जयपुर ले जाकर उसके साथ रेप किया। वारदात में रूपेश ने उसका सहयोग किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 5 सितंबर 2020 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि झुंझुनूं जिले के कासनी गांव निवासी आरोपी रवि कुमार पुनिया के साथ सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई थी। 5 जुलाई 2020 को रवि अपने दोस्त रूपेश के साथ कार में कोटा आया और उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया और उसके साथ रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

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