राजस्थान

बकरियां चराने गई सात साल की बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

Admin4
21 Sep 2023 11:29 AM GMT
बकरियां चराने गई सात साल की बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास
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बीकानेर। बीकानेर के जस्सूसर गेट एरिया में पिछले दिनों एक वाहन को पहले टक्कर मारने, फिर फायरिंग करने और इसके बाद लोहे के पाइप से पीटने के मामले में छह जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हत्या की कोशिश करने के आरोप में पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ये सभी हरियाणा के हिसार पहुंच गए, जहां से पुलिस ने एक के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुछ बदमाशों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। दरअसल, 14 सितम्बर को बीकानेर के मुकेश बिश्नोई पर जानलेवा हमला हुआ था। करीब तीन-चार बजे मुकेश बिश्नोई उसका दोस्त सुभाष धारणीयां, रामचन्द्र डूडी व एक अन्य युवक वेन्यू कार से जस्सूसर गेट से निकल रहे थे कि पीछे से दो कैम्पर गाड़ियों ने वेन्यू कार के जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद कार पर फायर किया गया। आरोप है कि इस कैम्पर गाड़ी में सीताराम कस्वां, पवन सियाग, मनरुप सियाग, साजिद भुटटा, सिकन्दर भुटटा, रिजवान, आमिर समेजा व 2-3 अन्य सवार थे। इनके पास दो कैम्पर थी. दूसरी टक्कर जस्सुसर गेट से थोडा नयाशहर थाने की तरफ मारी तो हमारी गाडी बन्द हो गई। बदमाशों के पास लोहे के पाईप थे। इन लोगो ने बिश्नोई पर जान से मारने कि नियत से हमला कर दिया। जिससे मुकेश बिश्नोई के दोनों हाथों दोनों पैरों पर गंभीर चोटें आई।
बीकानेर न्यूज़ डेस्क, भाई के साथ रोही में बकरियां चराने गई सात वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को पोक्सो न्यायालय की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने दोषी करार दिया है। अपराध की गंभीरता के मद्देनजर अभियुक्त को आजीवन कारावास (बचा हुआ शेष जीवन जेल में बिताना होगा) से दंडित किया है। वहीं आरोपी पर एक लाख से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त जसरासर निवासी कैलाश पुत्र पेमाराम को भादंसं की धारा 376 (ए बी) में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 366 में पांच साल का कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 363 में आरोपी को तीन साल का कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष सहू ने बताया कि न्यायालय में 16 गवाहों के बयान और 31 साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए।
न्यायालय में अभियुक्त पक्ष की ओर से परिवार में इकलौता कमाने वाला होने एवं आपराधिक प्रवृति का नहीं होने की दलील देकर क्षमा करने की प्रार्थना की गई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने अबोध बालिका के तन ही नहीं, मन को भी घायल किया है। पीड़िता को असहनीय मानसिक व शारीरिक वेदना हुई है। अभियुक्त का कृत्य मानवता को शर्मसार कर निकृष्टता की परिकाष्ठा का परिचायक है। इस लिहाज से अभियुक्त को समाज से दूर रख कर बच्चियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। जसरासर थाना इलाके में 12 जुलाई, 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। परिवादी ने बताया कि उसकी सात वर्षीय बेटी एवं नौ वर्षीय बेटा रोही में बकरियां चराने गए थे। तब अभियुक्त कैलाश पुत्र पेमाराम आया। वह दोनों को खेत में निवाण में खेजड़ के पेड़ के पास ले गया, जहां लड़की-लड़के को एक पुड़िया खाने को दी और लड़की को साथ ले जाने लगा। लड़के ने रोका, तो उसे डरा-धमका कर भगा दिया। लड़की को उठाकर कुछ दूरी पर ले गया और बलात्कार किया। पीड़िता के शरीर के नाजुक अंगों पर जख्म कर दिए। लड़का भाग कर ढाणी गया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। तब परिजन दौड़ कर पहुंचे। अभियुक्त परिजनों को आता देखकर वहां से भाग छूटा। ग्रामीण व परिजनों ने पीछा कर उसे पकड़ा।
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