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अलवर। अदालत ने अलवर के नीमराना इलाके में 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद और 12 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि अलवर पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 ने आरोपी को 6 साल की बच्ची से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता के पिता ने नीमराणा थाने में मामला दर्ज कराया है कि उनकी बेटी पड़ोस में एक शादी समारोह में गई थी. शादी में शेर सिंह लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और दुष्कर्म भी किया।
मामला पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन में आया। यहां सुनवाई और जिरह के बाद मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन के विशेष न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई।

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