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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने एक अहम फैसले में मारपीट के आरोपी वलाराम, पुष्पेंद्र, सोहनलाल को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले के अनुसार 30 सितंबर 2012 को रामपुरिया थाना देवगढ़ निवासी प्रार्थी शंभुदयाल ने अपने पुत्र हरि प्रकाश मीणा के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दी. बताया गया कि 29 सितंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह निगरानी के बाद खेत से लौट रहा था। रास्ते में जब वह हनुमानजी की शैया के पास पहुंचा तो रामपुरिया निवासी वालाराम, उसका पुत्र पुष्पेंद्र, सोहनलाल आदि ने घातक हथियारों से लैस होकर उसकी पिटाई कर दी। सोहन ने उसे मारने के लिए तलवार से उसका सिर काट दिया। पीड़िता ने हाथ जोड़कर बचाव किया। तलवार उसके हाथ में लगी, जिससे काफी खून निकलने लगा। इसके बाद पुष्पेंद्र की हथौड़े व सेबल से पिटाई कर दी। जिससे वह नीचे गिर गया। तभी वलाराम ने चाकू से हमला कर दिया। जिससे दोनों के हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई। मामला जमीन विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा था। इस पर थाना देवगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाद में विवेचना की धाराओं के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए लोक अभियोजक ने 16 गवाह पेश करते हुए 24 फर्द पेश करवाए।
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Shantanu Roy
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