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जयपुर। जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में युवती की हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई हैं। वहीं सबूत मिटाने के आरोप में उसके पिता को 3 साल की सज़ा दी हैं।
एनडीपीएस मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज़ प्रमोद कुमार मलिक ने सज़ा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अपराध है। वर्तमान में महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि 15 सितंबर, 2016 को मृतका के पिता राकेश गुप्ता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री बीती शाम घर से शाम 7 बजे साइबर कैफे जाने की कहकर गई थी।
काफी देर तक घर नहीं लौटने पर फोन किया तो एक बार घंटी जाने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद उसे ढूंढने पर उसका एक्टिवा स्कूटर दाना-पानी रेस्टोरेंट के पास खड़ा मिला। अनुसंधान में तथ्य आया कि मृतका को अभियुक्त अपनी कार में बिठाकर लेकर गया था और चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने की नीयत से उसका शव शहीद पार्क सेक्टर-7 विद्याधर नगर की दीवार के पास अंधेरे में पटक कर घर आ गया था। अभियुक्त ने मृतका के मोबाइल फोन को छुपा कर साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। साथ ही अभियुक्त के पिता राजेश ने वारदात में प्रयुक्त कार से रक्त के धब्बों को धोकर साक्ष्य मिटाने का अपराध कारित किया था।
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