जयपुर: राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के दोषियों के लिए आजीवन कारावास के प्रावधान को मंजूरी दे दी। इतनी कड़ी सजा काप्रावधान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। विपक्ष ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में तीसरी बार भर्ती परीक्षाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है.
उन्होंने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) (संशोधन) विधेयक-2023 पर चर्चा के जवाब में यह बात कही. उन्होंने बताया कि इससे पहले राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2022 लागू किया गया था. वर्तमान परिस्थितियों में संशोधन विधेयक लाना जरूरी था.अब कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष और अधिकतम सजा 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में सजा के सख्त प्रावधान हैं.
संपत्ति जब्त करने का प्रावधान
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा अधिनियम में पेपर लीक में शामिल व्यक्ति से जुर्माना वसूलने और संपत्ति कुर्क करने के साथ-साथ परीक्षा खर्च की राशि वसूलने का प्रावधान है. इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है.