राजस्थान

6 साल की मासूम बालिका से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास

Shantanu Roy
12 July 2023 11:09 AM GMT
6 साल की मासूम बालिका से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास
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सिरोही। सिरोही पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अभय कमांड की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया। लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार 10 फरवरी को शाम 7:04 बजे सिरोही अभय कमांड कार्यालय में बैठा कांस्टेबल लाभू सिंह शहर के प्रमुख स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था. इसी बीच अचानक उनकी नजर कालकाजी तालाब के किनारे लगे कैमरे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पास खड़े व्यक्ति की गतिविधियों पर गई. पहले तो उसने सोचा कि दादा-पोती होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो एक बार तो उसे विश्वास नहीं हुआ, उसने तुरंत कोतवाली पुलिस और गश्त कर रही पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचने को कहा।
सूचना मिलने के 4 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई. इस दौरान पूरा नजारा अभय कमांड में कैद होता चला गया, लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे जगदीश गुप्ता को गश्ती दल और कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले गयी। वहां लड़की के परिजनों को बुलाया गया और हकीकत बतायी गयी. पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उन्हें घटना की हकीकत दिखाई तो परिजनों ने सिरोही निवासी जगदीश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता से जांच की और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और लोक अभियोजक प्रकाश धवल द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी जगदीश गुप्ता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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