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अजमेर। जिले की विशेष न्यायलय पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म करने और जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी मान अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.
जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह ने बताया कि केकड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 13 वर्षीय पीड़िता को अप्रैल 2020 में अज्ञात व्यक्ति घर से सोते हुए उठा कर ले गया और कुछ दूरी पर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी के द्वारा मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद उसके मारपीट भी की जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोट भी आई.
परिजनों ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही 58 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 50 दस्तावेज किये गए पेश.
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