राजस्थान

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Kajal Dubey
9 Aug 2022 12:15 PM GMT
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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झालावाड़, एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने तीन साल पहले खानपुर क्षेत्र के फदनिया गांव में एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 12 अप्रैल 2019 को शोभाराम का शव ग्राम फदनिया की संपत्ति में घनश्याम मीणा के पुत्र परमानंद के खून से लथपथ मिला। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार के निशान हैं। मृतक के बेटे जितेंद्र उर्फ ​​मुकेश ने मौके पर लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह और उसकी मां मोरबाई और पत्नी गेहूं निकालने के लिए खेत में गए थे. घर पर उनके पिता और बहन इंद्राबाई थे। बहन ने बताया कि रात दस बजे गांव के ही रघुवीर के पुत्र धन्नालाल और द्वारकीलाल ने उसके पिता को बुलाकर ले गए थे. गेहूं और सरसों की फसल बिकती थी, उसका पैसा भी उसके पास था।
द्वारका और रघुवीर ने उसके पिता को मार डाला है। इसमें खानपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच में रघुवीर के शामिल नहीं होने की बात मानकर न्यायिक दंडाधिकारी खानपुर कोर्ट में द्वारकालाल निवासी फडनिया और अन्य व्यक्ति राजू उर्फ ​​राजेंद्र पुत्र नैनालाल मीणा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. यहीं से यह केस झालावाड़ की सेशन कोर्ट में हुआ। बाद में यह मामला भी यहां से एनडीपीएस कोर्ट झालावाड़ में स्थानांतरित कर दिया गया। इधर एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक तनवीर आलम ने 20 गवाह पेश किए और 41 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए. न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी द्वारकालाल पुत्र रंगलाल मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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