राजस्थान

हत्या के प्रयास के 4 आरोपी को उम्रकैद, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ था झगड़ा

Shantanu Roy
19 Sep 2022 2:55 PM GMT
हत्या के प्रयास के 4 आरोपी को उम्रकैद, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ था झगड़ा
x
बड़ी खबर
कोटा। हत्या के प्रयास के करीब 5 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर ज़िला जज क्रम 5 (ADJ 5) ने चार आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने आरोपी छोटू,उर्फ विजय सिंह, श्याम सिंह, नन्द किशोर, प्रह्लाद सिंह को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 21 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से फरियादी के परिवार के सदस्यों पर हमला किया था। अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि फरियादी विक्रम सिंह (22) निवासी बारां के पर्चा बयान के आधार पर मंडाना थाने में मामला दर्ज हुआ था।
जिसमें विक्रम सिंह ने बताया था कि 22 अक्टूबर 2017 को वो कसार में उसके मामा रामकिशन सिंह के यहां रह रहे भाई नरेंद्र सिंह से मिलने आया था। 22 अक्टूबर शाम को खाना खा रहे थे। दूसरे मामा, जगदीश सिंह भी घर आ रहे थे। उसी दौरान काली माता मंदिर के पास छोटू सिंह, श्याम सिंह, नन्द किशोर, प्रह्लाद सिंह उसके मामा जगदीश सिंह से पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने लगे। बदमाशों ने चाकू व लठ से मारपीट की। जिसमें मां भंवरी बाई को भी चोट लगी। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 17 गवाहों के बयान हुए।
Next Story