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बूंदी। बूंदी में विशेष अदालत पोक्सो के आदेश क्रमांक 1 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सदर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता के पिता ने आठ मई 2020 को रिपोर्ट दी थी कि माता-पिता सुबह बाहर गए हुए थे. घर में उसकी बेटी अकेली थी। रात में जब वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। जिसके बाद उसकी तलाश की। बेटी के नहीं मिलने पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
परिजनों ने शक के आधार पर गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। मामले में पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने न्यायालय में 14 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किये. इस पर कोर्ट ने कुंडालिया निवासी हरदीप सिंह संधू उर्फ दीप को उम्रकैद की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

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