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जिला कलक्टर श्री अंशदीप के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 9 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये हैं। इनमें 3 लाइसेंसधारकों से एनडीपीएस/शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि सारीका मेडिकल स्टोर जैतसर का 16 अक्टूबर से 14 नवम्बर, मंगल मूर्ति मैडिकोज श्रीगंगानगर का 16 व 17 अक्टूबर तथा दुगेसर मैडिकल स्टोर 21/23 एनपी ठण्डी रायसिंहनगर का 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक अनुज्ञा पत्र निलम्बित करने के साथ-साथ एनडीपीएस/शैडयूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
उन्होंने बताया कि श्री राम मेडिकल स्टोर मुकलावा का 16 से 18 अक्टूबर, शिव शक्ति मेडिकल स्टोर जानकीदावाला का 16 से 18 अक्टूबर, राजन मेडिकल स्टोर चक 15 पीटीडी समेजा कोठी का 16 से 20 अक्टूबर, बोहरा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मुकलावा का 16 से 30 अक्टूबर, जुगनू फार्मा श्रीगंगानगर का 16 से 18 अक्टूबर तथा बालाजी मैडिकल स्टोर चक 12 एनआरडी बिशनपुरा का 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक के लिये अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है।
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