राजस्थान

जिले में 14 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं दो निरस्त

Tara Tandi
14 May 2024 7:12 AM GMT
जिले में 14 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित एवं दो निरस्त
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श्रीगंगानगर । जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 14 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा दो निरस्त किये गये हैं।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि हेल्थ केयर फार्मेसी श्रीगंगानगर का 27 मई से 5 जून तक, साकेत मेडिकल होलसेल एण्ड जनरल स्टोर गजसिंहपुर का 27 से 29 मई, श्री भैरव मेडिकल स्टोर रोजड़ी घडसाना का 27 मई से 5 जून तक, मैड्स फार्मा श्रीगंगानगर का 27 से 29 मई तक, श्री रामदेव मेडिकल स्टोर वीपीओ ततारसर श्रीगंगानगर का 27 मई से 2 जून, जयहिन्द मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 20 मई, मयंक मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 27 मई से 2 जून, पार्थ मेडिकल एजेंसी सूरतगढ़ का 27 मई से 25 जून, खिलेरी मेडिकल स्टोर वीपीओ 3केएसडी सुखचैनपुरा का 27 मई से 25 जुलाई तक, श्री कृष्णा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर रायसिंहनगर का 27 से 28 मई, फ्रेंडस मेडिकोज नई मण्डी घडसाना 27 मई से 10 जून तक, जय बालाजी मेडिकल स्टोर सादुलशहर का 27 मई से 31 मई तक, सारिका मेडिकल स्टोर जैतसर का 27 मई से लेकर 31 मई और सुपर मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ का 27 मई से 5 जून 2024 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं। इसके अलावा ललित मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ और मन्नू मेडिकोज श्रीगंगानगर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।
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