राजस्थान

अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित, एक निरस्त

Tara Tandi
16 April 2024 11:59 AM GMT
अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित, एक निरस्त
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बीकानेर । जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित एवं एक का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि सादुल कॉलोनी स्थित पूजा फार्मा, अर्जुनसर स्थित अंकित मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 5 दिनों के लिए, गंगाशहर स्थित जे.आर.एम. तुलसी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 7 दिनों के लिए, गुढ़ा स्थित अधिकारी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आरडी 682 स्थित श्री करणी कृपा मेडिकल स्टोर, पूगल स्थित साई मेडिकल एंड जनरल स्टोर, पलाना स्थित श्री शिव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, करणीसर भाटियान स्थित करणी मेडिकल स्टोर, अमरपुरा (पूगल) स्थित मयंक मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए तथा गंगाशहर स्थित श्री शांति मेडिकल का अनुज्ञापत्र 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चोपड़ा कटला के पीछे स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।
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