राजस्थान

जिले में 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित तथा दो निरस्त

Tara Tandi
22 Feb 2024 7:58 AM GMT
जिले में 10 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित तथा दो निरस्त
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श्रीगंगानगर । जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 10 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा दो निरस्त किये गये हैं।
सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि सतगुरू मैडिकल स्टोर गांव 4 ओ लखिया श्रीकरणपुर का 11 मार्च से 25 मार्च, श्री शायसा फार्मा विजयनगर का 11 मार्च से 22 मार्च, कोमल मैडिकोज घडसाना मण्डी का 11 मार्च से 22 मार्च, गुड स्टार्ट कैमिस्ट प्वाईंट श्रीगंगानगर का 11 मार्च से 20 मार्च, गणेश मैडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 11 मार्च से 17 मार्च, भाटिया मैडिकल स्टोर चक 29 जीबी श्रीविजयनगर का 11 मार्च से 15 मार्च, अरोड़ा मैडिकोज अरायण श्रीकरणपुर का 4 मार्च से 6 मार्च, बालाजी मैडिकल स्टोर चक 6 एलएनपी रायसिंहनगर का 26 फरवरी से 28 फरवरी, न्यू ग्रोवर मैडिकोज श्रीगंगानगर का 26 मार्च से 27 मार्च तथा बूटी मैडिकोज वीपीओ अरायण श्रीकरणपुर का 26 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं। इसी प्रकार चौधरी मेडिकल हॉलसेल एजेंसी सूरतगढ़ तथा भगवती मेडिकल स्टोर करड़वाली 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।
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