राजस्थान

कोटपा एक्ट के तहत डेयरी बूथों पर तंबाकू उत्पाद बेचे तो लाइसेंस होगा रद्द

Shantanu Roy
25 Jun 2023 12:18 PM GMT
कोटपा एक्ट के तहत डेयरी बूथों पर तंबाकू उत्पाद बेचे तो लाइसेंस होगा रद्द
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दौसा। प्रदेश में 31 मई से 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत दौसा में भी नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. शुक्रवार को दौसा में 18 दुकानदारों से 2 हजार 450 रुपए का जुर्माना वसूला गया. वहीं, लालसोट में दुकानदारों के चालान काटने की कार्रवाई की गई. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया ने बताया कि अभियान के तहत आमजन से तम्बाकू छोड़ने की अपील की जा रही है। वहीं, नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, सरस डेयरी बूथ, स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल चालान काटने को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि विभाग का मकसद युवाओं को तंबाकू से मुक्ति दिलाना है, न कि चालान काटकर राजस्व वसूलना है. शुक्रवार को भी जिले के सभी प्रखंडों में चालान काट जुर्माना वसूला गया. चालान की कार्रवाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तंबाकू नियंत्रण सेल, औषधि निरीक्षक एवं अन्य विभागों के सक्षम अधिकारी भी शामिल हैं। जिले में ड्रग इंस्पेक्टर दुर्लभ शर्मा और एनटीसीपी टीम द्वारा चालान काटने की कार्रवाई की गई. इसके तहत दौसा जिला कलक्ट्रेट सर्किल, जिला परिषद, जिला सत्र न्यायालय आदि के आसपास की दुकानों पर चालान काटे गए और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की समझाइश दी गई. साथ ही आम जनता को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने के लिए भी समझाया गया। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले डेयरी बूथ संचालकों को भी समझाया गया कि वे बूथ पर तम्बाकू उत्पाद न बेचें, अन्यथा डेयरी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
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