राजस्थान

बालाहेड़ी की खाद बीज दुकान का लाइसेंस निलंबित, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

Shantanu Roy
22 July 2023 12:34 PM GMT
बालाहेड़ी की खाद बीज दुकान का लाइसेंस निलंबित, अधिकारियों ने किया निरीक्षण
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दौसा। दौसा अधिक दर पर यूरिया बेचने के मामले में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा ने आज बालाहेड़ी मोड़ पर संचालित ओम खाद बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। दरअसल किसानों की शिकायत पर पीसी मीना के निर्देशन में सोमवार को कृषि विभाग के निरीक्षकों द्वारा ओम खाद बीज भंडार बालाहेड़ी मोड़ के विक्रय परिसर एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया. इसके साथ ही कृषि निरीक्षक ने फर्जी ग्राहक भेजकर शिकायत की पुष्टि की, जहां विक्रेता किसान को निर्धारित दर 267 के स्थान पर 320 रुपये में यूरिया बेचते पाया गया.
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दौसा पीसी मीना ने बताया कि ओम खाद बीज भंडार बालाहेड़ी मोड़ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया बेचने, पॉश मशीन के उर्वरक लाइसेंस में ऑनलाइन प्राधिकार पत्र नहीं जोड़ने, स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करने तथा दुकान के बाहर मूल्य सूची एवं रेट लिस्ट अंकित नहीं करने सहित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। मीना ने बताया कि निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बेचने तथा बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक बेचने पर कृषि आदान विक्रेता के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया कि बिना अनुमति के उर्वरक लाइसेंस का निबंधन करा लें, खुदरा उर्वरक विक्रेता को उर्वरक की आपूर्ति करने पर थोक उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
पहले भी लाइसेंस निलंबित हुआ था, केस दर्ज हुआ था इससे पहले पिछले साल भी उक्त बीज भंडार संचालक द्वारा पायनियर कंपनी का नकली बीज बेचने की शिकायत और किसानों के विरोध पर कृषि अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। जहां कृषि अधिकारियों द्वारा खाद बीज विक्रेता का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया. वहीं पायनियर कंपनी के अधिकारियों ने दुकानदार के खिलाफ महवा थाने में मामला भी दर्ज कराया था. वहीं लोगों का आरोप है कि पूर्व में लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद दुकानदार उसी दुकान में खाद-बीज बेच रहा है.
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