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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के लाइसेंसिंग अथॉरिटी और सहायक औषधि नियंत्रक डीएस उप्पल ने जिले के 9 मेडिकल स्टोर के दवा लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. इसके साथ ही 2 मेडिकल स्टोर से एनडीपीएस दवाओं की अनुमति वापस ले ली गई है। मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के कारण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट व नियम 59 व 66 के तहत यह कार्रवाई की गई है.
उप्पल ने बताया कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 6 दिनों के लिए भादरा तहसील के छनीबाड़ी गांव स्थित न्यू गोयल मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शेड्यूल एच1 दवाओं की अनुमति वापस ले ली गई. मूर्ति चौक स्थित उत्तम दवाओं को दवा लाइसेंस जारी किया गया. भादरा तहसील में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित गायत्री मेडिकल एंड सर्जिकल एजेंसी को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए ड्रग लाइसेंस जारी किया गया, ग्राम चौहिलांवाली स्थित चोयल मेडिकल स्टोर को ड्रग लाइसेंस जारी किया गया। हनुमानगढ़ तहसील में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एवं नगर के न्यू मेडिसिन मार्केट में केएम फार्मा को जारी दवा लाइसेंस 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया है. शासकीय अस्पताल पीलीबंगा के सामने स्थित जनता मेडिकल स्टोर को जारी दवा लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है. 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उप्पल ने बताया कि तहसील नोहर के परलिका गांव स्थित अंजनी मेडिकल स्टोर से 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 6 दिनों के लिए शेड्यूल एच1 दवा की अनुमति वापस ले ली गई है. नोहर के टैगोर चौक स्थित सहारन मेडिकोज को 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 4 दिनों के लिए जारी ड्रग लाइसेंस सरकारी अस्पताल नोहर के सामने स्थित चौधरी मेडिकोज को जारी ड्रग लाइसेंस 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया है.
Admin4
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