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राजस्थान की 17 नवगठित नगरपालिकाओं के चुनावों पर लगा कानूनी ब्रेक

Bharti sahu
7 May 2022 12:49 PM GMT
राजस्थान की 17 नवगठित नगरपालिकाओं के चुनावों पर लगा कानूनी ब्रेक
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राजस्थान की 17 नवगठित नगरपालिकाओं के चुनावों पर कानूनी ब्रेक लग गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राजस्थान की 17 नवगठित नगरपालिकाओं के चुनावों पर कानूनी ब्रेक लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को फिलहाल चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट के निर्णय के अनुसार इन चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पिछड़ेपन की जांच के लिए एक डेडीकेटेड कमीशन बनाना होगा। यहां अभी कमीशन नहीं बनाया गया है। राज्य में 217 नगर पालिकाएं हैं।जिसमें से 17 नगर पालिकाओं का मार्च 2021 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, बानसूर, अटरू, सीकरी, उच्चैन, मंडावरी, सरमथुरा, बसेड़ी, बस्सी, पावटा प्रागपुरा, भोपालगढ़, सपोटरा, सुल्तानपुर बामनवास, जावाल श्रीगंगानगर में फिलहाल कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो गई है।

विकास कृष्ण राव के मामले में आया निर्णय
बीसी रिजर्वेशन को लेकर विकास कृष्ण राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। जिसके अनुसार पंचायतीराज चुनावों में ओबीसी रिजर्वेशन, पिछड़ेपन की जांच के लिए एक डेडीकेटेड कमीशन बनाना होगा। जो सरकार को रिपोर्ट देगा। उसके बाद सीटें तय होंगी। राज्य सरकार सीटों की सूची राज्य चुनाव आयोग को भेजेगी, उस आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने डेडीकेटेड कमीशन बनाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग को लिख दिया है। मामले में विभाग सचिव डॉ जोगाराम से भी आयोग ने बातचीत की है, लेकिन अभी कमीशन नहीं बनाया गया है. जिसके चलते समय पर चुनाव होना मुश्किल नजर आ रहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इन नवगठित नगरपालिकाओं में चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद आय़ोग ने तैयारियों को स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर प्रदेश में 17 नगरपालिकाओं का गठन किया था।


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