राजस्थान

विधिक प्राधिकरण ने शेखावत जी के तालाब परिसर में किया विधिक जागरूकता शिविर योजनाओं एवं आगामी राष्ट्रीय लोक

Tara Tandi
25 July 2023 12:09 PM GMT
विधिक प्राधिकरण ने शेखावत जी के तालाब परिसर में किया विधिक जागरूकता शिविर योजनाओं एवं आगामी राष्ट्रीय लोक
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रालसा जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव श्री सुरेंद्र सांधु तथा जोधपुर ग्रामीण की सचिव श्रीमती पूर्णिमा गौड़ द्वारा संयुक्त रूप से शेखावत जी के तालाब परिसर में नालसा द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में आमजन को जानकारी दी गई।
सचिव श्री सांधू ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अपराध से पीड़ित पक्ष के पुनर्वास एवं प्रतिकर की महत्वपूर्ण योजना, जिसमें सरकारी कोष से विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किये गये है।
उन्होंने बताया कि अपराध से पीड़ित या उसके आश्रित, जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है एवं अपराध से उनके परिवार की आय को हानि पहुंची है, जिससे आर्थिक सहायता के बिना उनका गुजारा कठिन हो गया है या उन्होंने अपनी आय से अधिक इलाज पर खर्च कर दिया है और जिन्हें किसी अन्य योजना में प्रतिकर नहीं मिला है तथा अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है ऐसे लोग उक्त योजना में पात्र माने जाते है।
सचिव श्री सांधु ने यह भी बताया कि किस तरह से अंतरिम प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा थानाधिकारी या मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर पीड़ित पक्ष को आवश्यक चिकित्सा खर्च तथा अन्य अंतरिम राहत के रूप में अंतरिम प्रतिकर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि यह प्रमाण-पत्र थानाधिकारी या मजिस्ट्रेट को अपने आप बिना आवेदन के जारी करने होते हैं, फिर भी यदि प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो तो पीड़ित पक्ष इनके लिए आवेदन कर सकता है तथा अंतिम प्रतिकर -विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण के निर्णय के समय अभियुक्त के दोषसिद्ध होने पर या दोषमुक्त अथवा उन्मोचित होने पर समुचित मामलों में पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा प्रेषित की जाती है।
सचिव श्री सांधू ने बताया कि इसके लिये पीड़ित पक्ष के आवेदन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि ऐसी अनुशंसा नहीं की जाती है तो पीड़ित पक्ष इसके लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यदि अपराधी का पता नहीं लगने या फरार हो जाने पर पीड़ित पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपराध से एक वर्ष में प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकता है।
इसी क्रम में सचिव श्रीमती पूर्णिमा गौड़ ने स्थाई लोक अदालत, विधिक सहायता तथा आगामी प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में सभी को जानकारी दी।
इस अवसर पर उपस्थित आमजन को पैंपलेट्स वितरित किए गए। जागरूकता कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ श्री परमेंद्रपूरी गोस्वामी तथा असिस्टेंट श्री दीपेश भी उपस्थित रहे।
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