x
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नगर परिषद के कर्मियों ने कृषि मंडी रोड स्थित नाले के पास 990 वर्गफीट क्षेत्र में बिना जांच के पट्टा जारी कर दिया. जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं. नगर परिषद द्वारा नाले के पास जारी किए गए पट्टे में आवेदक के मकान का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तव में जिस स्थान पर नगर परिषद ने पट्टा जारी किया है, वहां कोई मकान नहीं है। ऐसे में नगर परिषद ने नाले के पास नियम-कायदों को ताक पर रखकर पट्टा कैसे जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार पट्टा 12 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था।
मामला जब जिला कलक्टर इंद्रजीत यादव के संज्ञान में आया तो कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र कुमार मीणा को सभी सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने और नगर परिषद की निजी संपत्ति पर बोर्ड लगाकर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये. अब आयुक्त शहर में बने 69ए पट्टू की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। वहीं इस मामले में नगर परिषद सभापति रामकन्या पहलाद गुर्जर का कहना है कि जब मुझे पद के दुरूपयोग के मामले में शासन द्वारा निलंबित किया गया था तब वर्तमान सभापति के हस्ताक्षर से करीब 300 फर्जी पट्टे जारी किये गये हैं. हाई कोर्ट से स्टे मिलते ही मेरे कुर्सी संभालते ही सारी हेराफेरी बंद हो गई।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरयुवक की मौतजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newsyouth's deathpublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy
Next Story