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Latehar लातेहार : लातेहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी कोदाग गांव निवासी रेलवे कर्मी उपेंद्र कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जिला अभियोजन पदाधिकारी एमके लकड़ा के अनुसार उपेंद्र कुमार सिंह पर एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर उसे गर्भवती बनाने का आरोप है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2016 में पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया था. लगातार वर्षों तक पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटकते रही लेकिन आरोपी ने उसे अपनी पत्नी व बच्ची को अपनी बेटी मानने से इनकार करता रहा. अंततः थक–हार कर पीड़िता ने 29 जनवरी 2019 को लातेहार महिला थाना में मामला दर्ज कराया था.
मामले की जांच के बाद पुलिस के कोर्ट में आरोपपत्र समर्पित किया. इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सुनवाई शुरू की. दोनों पक्षों की गवाही व दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी उपेंद्र कुमार सिंह दोषी ठहराया. अदालत ने धारा 376 के तहत उसे सश्रम उम्र कैद व 5 लाख जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन वर्षो की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा सुनाने के बाद उपेंद्र कुमार सिंह को जेल भेज दिया गया.
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Tara Tandi
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