राजस्थान

दाह संस्कार के लिए आरक्षित भूमि

Bhumika Sahu
28 July 2022 9:45 AM GMT
दाह संस्कार के लिए आरक्षित भूमि
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आरक्षित भूमि

सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत खसरा संख्या 1956 में 0.78 हेक्टेयर भूमि से सर्व समाज श्मशान भूमि ग्राम पंचायत लाखन तक 0.20 हेक्टेयर बरनी (शिवैखक) भूमि का विस्तार करने के लिए आरक्षित। ग्राम खेड़ा के 460. इसी प्रकार 0.60 हेक्टेयर में से खसरा नं. नाथ समाज के श्मशान घाट के विस्तार हेतु ग्राम पंचायत झुनून को ग्राम झानून का 0.40 हेक्टेयर, बरनी (शिवैखक) किस्म का क्षेत्र नियम एवं शर्तों पर आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार 0.01 हेक्टेयर जी.एम. कुस्तला का। शासकीय आयुर्वेद औषधालय कुस्तला के निर्माण हेतु शासकीय अनाधिकृत भूमि आवंटन राजस्थान भू-राजस्व चिकित्सालयों एवं अन्य लोक प्रयोजन हेतु आयुर्वेद विभाग को पटवार घर प्रकार नि:शुल्क आवंटन अस्वीकृत करने के उपरांत। नियमों और शर्तों पर लागत का।



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