कोटा: बलात्कार के आरोप में दोषी को चौदह वर्ष का कठोर कारावास की सजा
कोटा क्राइम न्यूज़: न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-3 के न्यायाधीक्ष दीपक दुबे ने सोमवार को चौदह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में निर्णय देते हुए आरोपित महेंद्र मेघवाल पुत्र चौथमल मेघवाल निवासी कोटडी (फाटेडा) का टेढ़ा थाना बारां जिला को दोषी करार दिया। आरोपी को चौदह वर्ष का कठोर कारावास व चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। पीडि़ता को पड़ोस में रहने वाली महिला ने बहला फुसलाकर अपने भाई के साथ गांव व भेजा था। जहां आरोपित महेन्द्र ने पीडि़ता को पांच-छह दिन अपने साथ रखा ओर उससे दुष्कर्म किया। प्रकरण के अनुसार एक सितंबर 2015 को सांगोद थाने में परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गांव में रहने वाली महिला सुनीता पत्नी हेमराज मेघवाल ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर 28 अगस्त 2015 की रात को अपने भाई महेंद्र मेघवाल के साथ भगा दिया है। घर में रखे बक्से में से चांदी की तोडिय़ा, बिछिया व राशन कार्ड भी ले गए। इत्यादि रिपोर्ट पर धारा पुलिस ने 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
अनुसंधान के दौरान किशोरी को बरामद कर बयान व मेडिकल मुआयने के आधार पर आरोपित महेंद्र कुमार (२२) पुत्र चौथमल मेघवाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान के पश्चात आरोपित महेंद्र कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।