राजस्थान

Kota: कोर्ट के आदेश से रुकी झाला हाउस ध्वस्तीकरण कार्रवाई

Admindelhi1
29 Jun 2026 11:38 AM IST
Kota: कोर्ट के आदेश से रुकी झाला हाउस ध्वस्तीकरण कार्रवाई
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ऐतिहासिक इमारत को बचाने की दिशा में बड़ा फैसला

कोटा: कोटा के करीब 250 वर्ष पुराने ऐतिहासिक झाला हाउस को तोड़े जाने के विरोध में रविवार को इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) के कोटा चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल ने लाेकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने भवन को अचानक जर्जर घोषित कर ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की।

बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिनिधिमंडल को झाला हाउस के संरक्षण का भरोसा दिलाया।

इसी दौरान कैंप कार्यालय में मौजूद कोटा नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा से भी प्रतिनिधिमंडल की चर्चा हुई। इसके बाद झाला हाउस को तोड़ने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई।

इंटेक के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि करीब ढाई सौ वर्ष पुराना झाला हाउस कोटा की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। किसी भी विरासत भवन की संरचनात्मक स्थिति कमजोर होने पर उसे तोड़ना अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से भवन की विस्तृत जांच कर उसके संरक्षण और पुनर्स्थापन की संभावनाओं का आकलन किया जाना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि ऐतिहासिक महत्व वाले भवनों को संरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए, ताकि शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रह सके।

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