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श्रीगंगानगर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट)के मामलों की विशिष्ट अदालत ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आज 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूड्डी ने बताया कि इस घटना का मुकदमा 26 मई 2019 को पीलीबंगा थाना में पीड़ित किशोरी के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी युवक माणक सिंह (22) निवासी चक 3-एलसी,जानकीदास वाला थाना जैतसर के खिलाफ दर्ज हुआ था।
आरोप के मुताबिक माणकसिंह घटना की रात को इस किशोरी के घर में घुस आया। उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया। घर के कमरे में ही किशोरी से दुष्कर्म किया। बाद में वह रात लगभग दो बजे किशोरी को पीलीबंगा रेलवे स्टेशन पर ले आया। रेलवे स्टेशन पर भी उससे दुष्कर्म किया।
तत्पश्चात वह किशोरी को बीकानेर ले गया। इसी दौरान किशोरी को ढूंढते हुए उसके परिवार जन बीकानेर पहुंचे जो उसे वापस ले आए। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मानकसिंह को अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी माना। उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में अदालत में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाह और 15 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि आज न्यायाधीश ने माणकसिंह को दस साल का कारावास एवं और पांच हजार का जुर्माने की सजा सुनाई।
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