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बूंदी। बूंदी पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने एक नाबालिग के किडनैप और छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक साथ पहले नैनवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री शाम के समय स्कूल की तरफ शौच के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी। इसके बाद काफी समय तक तलाशी की पर उसका कोई पता नहीं लगा। बाद रात डेढ़ बजे के करीब वह घर पहुंची तो घबराई हुई थी। उसने बताया कि मायाराम उर्फ मियाराम (20) पुत्र सकरया बैरवा निवासी भावपुरा थाना नैनवां को जबरन उठाकर ले गया ओर उसके साथ छेड़छाड़ की है।
इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट मे आरोप पत्र पेश किया गया था। इस पर सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 14 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए।
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