राजस्थान

Jodhpur: लव होम मारवाड़ में कब्जा लेने पर RERA ने ग्राहक की शिकायत नहीं मानी

Admindelhi1
13 Jun 2025 3:46 PM IST
Jodhpur: लव होम मारवाड़ में कब्जा लेने पर RERA ने ग्राहक की शिकायत नहीं मानी
x

जोधपुर: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) जयपुर ने "लव होम मारवाड़, फेज-I" परियोजना के फ्लैट खरीदार भारत कुमार सुथार द्वारा द लव होम्स एलएलपी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। अथॉरिटी की सदस्य रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता ने बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद कब्जा ले लिया है और संतुष्टि फॉर्म पर भी हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए प्राधिकरण को ऐसी राहत प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

भारत कुमार सुथार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत यह शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने जोधपुर स्थित "लव होम मारवाड़, फेज-I" (पंजीकरण संख्या RAJ/P/2019/917) परियोजना में फ्लैट संख्या 803 बुक किया था। फ्लैट का कुल विक्रय मूल्य 23,03,193/- रुपये था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बिक्री विलेख 23 मार्च 2024 को निष्पादित किया गया था। शिकायत में, सुथार ने आरोप लगाया था कि बिल्डर 31 मार्च 2024 की विस्तारित तिथि तक चरण-I को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने यह भी शिकायत की कि पीने योग्य पानी की उचित सुविधा नहीं है, बिल्डर द्वारा 100 फीट सड़क का वादा किया गया था लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई उचित सड़क नहीं है, और बिल्डर खुले क्षेत्र को पार्किंग के रूप में बेच रहा है।

शिकायतकर्ता ने बिल्डर को उचित पीने योग्य पानी की सुविधा प्रदान करने और खुले क्षेत्र को पार्किंग के रूप में बेचने से रोकने का निर्देश देने की प्रार्थना की थी। जवाब में, द लव होम्स ने तर्क दिया कि शिकायत बिक्री विलेख निष्पादन के बाद दायर की गई थी। बिल्डर ने कहा कि कब्जा पहले ही 20 मार्च 2024 को सौंप दिया गया था और शिकायतकर्ता ने कब्जा पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार किया था।

बिल्डर ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने 23 अप्रैल 2024 को एक हलफनामा सह स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसने फ्लैट और भवन, फिक्स्चर और फिनिशिंग का पूरी तरह से निरीक्षण करने और स्वामित्व, अनुमोदन, लेआउट और विनिर्देशों के बारे में संतुष्ट होने की पुष्टि की थी। शिकायतकर्ता ने संतुष्टि फॉर्म पर भी हस्ताक्षर किए थे।

बिल्डर ने यह भी बताया कि उसने संबंधित ब्लॉक के लिए 16 अगस्त 2023 को आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। बिल्डर के वकील ने तर्क दिया कि बिक्री विलेख निष्पादित होने और संतुष्टि फॉर्म पर हस्ताक्षर होने के बाद प्राधिकरण के पास ऐसी राहत प्रदान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बोरवेल पानी की सुविधा प्रदान की गई है, और शिकायतकर्ता के पास दोपहिया पार्किंग सुविधा पहले से ही है, और उसका पार्किंग क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है।

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच करने के बाद, रेरा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिकायतकर्ता ने बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद कब्जा ले लिया है। आम क्षेत्र को पार्किंग के रूप में बेचने के संबंध में कोई सबूत जमा नहीं किया गया है। यदि सामान्य सुविधाओं या मुद्दों से संबंधित कोई समस्या है, तो निवासी कल्याण संघ (RWA) उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।

Next Story