राजस्थान
JMC का नया नियम: पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन कराएं या भरें ₹5,000 जुर्माना
Tara Tandi
22 July 2026 3:22 PM IST

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Jaipur जयपुर: जयपुर नगर निगम (JMC) ने सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और घोषणा की है कि जो मालिक 30 सितंबर तक अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निकाय ने निवासियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जयपुर को रेबीज-मुक्त बनाना, पालतू जानवरों के कल्याण को मजबूत करना और शहर में पालतू जानवरों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है।
कसेरा ने कहा, "हर पालतू जानवर के टीकाकरण और स्वास्थ्य स्थिति का रिकॉर्ड रखने से रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही जिम्मेदार पालतू जानवर पालन को बढ़ावा मिलेगा।"
जयपुर नगर निगम 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के मौके पर शहर का सबसे बड़ा 'पेट कार्निवल' भी आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में मौके पर ही पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन, मुफ्त एंटी-रेबीज टीकाकरण, पशु चिकित्सा जांच और पालतू जानवरों को गोद लेने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पालतू जानवरों के मालिकों को जानवरों की जरूरी देखभाल और नियमों के पालन के लिए एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेंगी।
नए नियमों के तहत, हर पालतू कुत्ते और बिल्ली को तीन महीने की उम्र में पहला एंटी-रेबीज टीका लगवाना अनिवार्य है, और उसके बाद हर साल टीका लगवाना होगा। टीकाकरण की स्थिति नगर निगम द्वारा रखे जाने वाले पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का एक अहम हिस्सा होगी।
कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि इस पहल का मकसद जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जानवरों के कल्याण में सुधार करना है। उन्होंने नागरिकों से तय समय सीमा के भीतर अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। निगम ने पेट शॉप, कुत्ते और बिल्ली पालने वालों (ब्रीडर्स) और केनेल संचालकों के लिए भी नियमों के पालन से जुड़ी नई शर्तें लागू की हैं।
संशोधित नियमों के तहत, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है; किसी भी कुत्ते या बिल्ली को बेचने या नए मालिक को सौंपने से पहले नगर निगम के पास उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
तीन महीने से कम उम्र के पिल्लों या बिल्ली के बच्चों के मामले में, खरीदारों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि जानवर को तय उम्र में एंटी-रेबीज का टीका लगाया जाएगा।
पालतू जानवरों का कारोबार करने वालों को भी हर तीन महीने में खरीदे और बेचे गए सभी जानवरों का रिकॉर्ड नगर निगम को सौंपना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये प्लस GST तय की गई है, जबकि सालाना रिन्यूअल फीस 500 रुपये प्लस GST होगी। जो पालतू जानवरों के मालिक 30 सितंबर के बाद अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नियमों का दोबारा उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
नगर निगम ने सिविक अधिकारियों द्वारा ज़ब्त किए गए कुत्तों के लिए रोज़ाना 100 रुपये का रखरखाव शुल्क भी तय किया है। नगर निगम का कहना है कि इन नए उपायों से बीमारियों पर बेहतर नियंत्रण, पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल और पूरे जयपुर में साथ रहने वाले जानवरों के प्रबंधन के लिए एक ज़्यादा व्यवस्थित ढांचा तैयार होने की उम्मीद है।
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