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मुआवजा पाने वाले खाताधारकों से आपसी सहमति से जमीन लेने का प्रावधान है।
जयपुर : राजधानी में पहली बार लैंड पूलिंग एक्ट के तहत दो बड़ी टाउन प्लानिंग योजनाओं को लाने की कवायद तेज कर दी गई है. इन योजनाओं के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। राज्य में लैंड पूलिंग एक्ट 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। हालांकि यह कानून पिछली भाजपा सरकार के दौरान लागू हुआ था, लेकिन नियमों को लागू नहीं किया गया था। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो मई 2020 में कानून के तहत नियम लागू किए गए। दो साल बीतने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जेडीए ने नगर नियोजन योजना के लिए राजधानी में दो स्थानों की पहचान की है। इनमें से एक जगह सर्वे का काम पूरा हो चुका है और दूसरे स्थान पर सर्वे शुरू हो गया है. लैंड पूलिंग कानून के तहत 55% तक मुआवजा पाने वाले खाताधारकों से आपसी सहमति से जमीन लेने का प्रावधान है।
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