राजस्थान

Jalore: मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा

Tara Tandi
11 Feb 2025 2:03 PM GMT
Jalore: मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा
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Jalore जालोर । जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के तहत चितलवाना पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य तथा बागोड़ा पंचायत समिति की लाखनी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 14 फरवरी, शुक्रवार को मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 14 फरवरी, शुक्रवार के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
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