राजस्थान

Jalore: दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 2-2 लाख की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत

Tara Tandi
22 Nov 2024 1:25 PM GMT
Jalore: दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर 2-2 लाख की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत
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Jalore जालोर । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (दावा निपटान आयुक्त) डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर यान दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनके विधिक प्रतिनिधि को ‘‘टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022’’ के तहत प्रतिकर के रूप में 2-2 लाख रूपयों की राशि स्वीकृति की है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (दावा निपटान आयुक्त) डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर यान दुर्घटना में भागलभीम रोड़ पर 12 नवम्बर, 2023 को निम्बावास निवासी खंगारसिंह पुत्र जबरसिंह की मृत्य होने पर मृतक की पत्नी श्रीमती सीता कंवर तथा कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, मैन रोड़ आहोर पर 1 मई, 2023 को हीरागरवाड़ी (शिवंगज) निवासी रघुनाथपुरी पुत्र हुकमपुरी की मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी श्रीमती रेखापुरी को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा ‘‘टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022’’ के अंतर्गत 2-2 लाख रूपयों की राशि मंजूर की गई है।
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