राजस्थान
Jalore: गिव-अप अभियान की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन
Tara Tandi
4 March 2025 6:02 PM IST

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Jalore जालोर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित अपात्र लाभार्थियां द्वारा स्वेच्छा से योजना का लाभ त्यागने के लिए चलाए जा रहे ‘गिव-अप अभियान’ की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है।
जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि ‘गिव-अप अभियान’ के अंतर्गत योजना का लाभ स्वेच्छा से त्यागने के लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट food.rajasthan.gov.in के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सक्षम अथवा अपात्र लाभार्थी उचित मूल्य दुकान से भी आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। यदि सक्षम अथवा अपात्र लाभार्थी 31 मार्च, 2025 तक स्वेच्छा से ‘गिव-अप अभियान’ के अंतर्गत योजना का लाभ त्यागने के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो 30 मार्च, 2025 के पश्चात् उनसे 27 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ की दर से विभागीय नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च निर्धारित
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि भी 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। यदि लाभार्थी इस निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो निर्धारित तिथि पश्चात् योजना से उनका नाम हटा दिया जाएगा। ई-केवाईसी का कार्य नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर निःशुल्क किया जा रहा है। राशन कार्ड में आधार सीडिंग का विकल्प उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी के पास उपलब्ध है। उपभोक्ता संबंधित उपखण्ड कार्यालय, पंचायत समिति या नगरीय निकाय कार्यालय में जाकर राशन कार्ड में आधार सीडिंग कराई जा सकती है।
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