राजस्थान

Jalore: कृषक कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 30 जून कर सकेंगे आवेदन

Tara Tandi
27 Jun 2025 6:36 PM IST
Jalore: कृषक कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 30 जून कर सकेंगे आवेदन
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Jalore जालोर । कृषि विभाग द्वारा कृषकों को अनुदान देकर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसके लिए कृषक अंतिम तिथि 30 जून, 2025 तक किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट ने बताया कि जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के तहत कुल 2638 भौतिक लक्ष्य और 701.4 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि यंत्रों में सभी श्रेणी (खेत की तैयारी, बुवाई, कटाई, गहाई) व ट्रैक्टर की क्षमता (20 बीएचपी से कम, 20-35 बीएचपी, 35 बीएचपी से अधिक क्षमता) के आधार पर आवेदन किए जा सकते हैं। कृषि यंत्रों में मुख्यतः सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रिज्ड बेड प्लांटर, डायरेक्ट राइस सीडर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, रिजर, रोटावेटर, सुपर सीडर, डिस्क हेरो, कल्टीवेटर, हाइड्रोलिक प्लाउ, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर, पावर टीलर, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पावर ऑपरेटर सप्रेयर, चाफ कटर, फर्टिलाइजर्स स्प्रेडर इत्यादि है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से अंतिम तिथि 30 जून, 2025 केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को कृषि भूमि की नवीनतम जमाबंदी जो 6 माह से पुरानी ना हो,2. ट्रैक्टर चलित उपकरणों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जिसमें स्पष्ट रूप से बीएची अंकित हो, ट्रैक्टर अगर आवेदक के नाम पर नहीं है तो पारिवारिक सदस्य (ब्लड रिलेशन) द्वारा दिया गया सहमति पत्र, जिस उपकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसका कोटेशन (कच्चा बिल) प्रस्तुत करना होगा। कोटेशन में उपकरण की बीएचपी श्रेणी (बीएचपी कैटेगरी) स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी सहित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने होंगे। कृषि यंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कृषि यंत्र क्रय करने के उपरांत कृषि विभागीय कार्मिकों द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय कृषक के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है।
श्रेणीवार यह मिलेगा अनुदान
कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत किसान को उपकरण की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के किसान को उपकरण की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान के रूप में देय होगा।
उन्होंने कृषकों से अनुरोध किया है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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