राजस्थान

Jalore: गेहूं व दाल के थोक व खुदरा विक्रेता, मिलर व आयातकों को उपलब्ध स्टॉक की घोषणा

Tara Tandi
23 Aug 2024 12:16 PM GMT
Jalore: गेहूं व दाल के थोक व खुदरा विक्रेता, मिलर व आयातकों को उपलब्ध स्टॉक की घोषणा
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Jalore जालोर । जिले में समस्त थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, मिलर व आयातकों के पास उपलब्ध स्टॉक की घोषणा पोर्टल पर करनी होगी तथा रजिस्ट्रेशन से शेष रहे व्यवहारियों को भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक की घोषणा करनी होगी।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामने, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना में राज्य में गेहूं एवं दाल की स्टॉक सीमा तय की गई है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन द्वारा निर्धारित समय पर पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा नहीं करने वाले गेहूं व दाल के व्यवहारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दाल एवं गेहूं जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि दाल-दलहन के थोक विक्रेता, मिलर व आयातकों को उपलब्ध स्टॉक की घोषणा पोर्टल पर करनी होगी तथा रजिस्ट्रेशन से शेष रहे व्यवहारियों को भारत सरकार के पोर्टल fcinfowev.nic.in/psp पर रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक की घोषणा करनी होगी। दाल-दलहन के संबंध में स्टॉक सीमा 30 सितम्बर, 2024 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 200 मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन व डिपो पर 200 मैट्रिक टन एवं डीलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार जिले के गेहूं के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, मिलर व आयातकों के पास उपलब्ध स्टॉक की घोषणा पोर्टल पर करने तथा रजिस्ट्रेशन से शेष रहे व्यवहारियों को भारत सरकार के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक की घोषण करनी होगी। गेहूं के संबंध में स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी। थोक विक्रेता के लिए 3 हजार मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 10 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 10 मैट्रिक टन व उनके सभी डिपो पर 3 हजार मैट्रिक टन एवं प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर
निर्धारित की गई है। यदि किसी व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक को ऑनलाइन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा गेहूं व दाल व्यवहारियों के स्टॉक का किया गया सत्यापन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की पालना में प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा संयुक्त जांच में यतेन्द्र ट्रेडर्स जालोर, आरके ट्रेडिंग जालोर, लक्ष्मी ट्रेडर्स भीनमाल, हीरालाल मनाजी भीनमाल, रिलाईंस स्मार्ट पोइण्ट भीनमाल, महादेव किराणा स्टोर सायला, सागरमल-नागरमल सायला एवं दशरथमल सायला आदि गेहूँ दाल के व्यवहारियों की स्टॉक घोषणा एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया।
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