राजस्थान

Jalore : खुले बोरवेल कम्पनी व मालिक के विरुद्ध की जाएगी नियमानुसार कार्यवाही

Tara Tandi
6 Feb 2025 12:42 PM GMT
Jalore : खुले बोरवेल कम्पनी व मालिक के विरुद्ध की जाएगी नियमानुसार कार्यवाही
x
Jalore जालोर । राज्य में खुले व परित्यक्त बोरवेल में बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाईन की स्थापना की गई है जिस पर आमजन अपने क्षेत्र व आस-पास में क्षेत्र में स्थित खुले बोरवेल/ट्यूबवेल या खुले कुंए के संबंध में सूचना दे सकते हैं।
जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने से बचाने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा दुर्घटनाओं पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए जाने के साथ ही राज्य स्तर पर हेल्पलाईन की स्थापना की गई है जिसके टेलिफोन नम्बर 0141-2759903 (एसडीआरएफ कन्ट्रोल रूम, जयपुर) व मोबाईल नम्बर 8764873114 सीयूजी नम्बर (वॉट्सएप) है। आमजन अपने क्षेत्र या आस-पास किसी भी स्थल पर कोई खुला या परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल एवं कुंआ दिखाई देने पर तुरन्त इन हेल्पलाईन नम्बरों पर सूचित कर सकते हैं तथा मौके के फोटोग्राफ्स मय स्थान का विवरण जैसे गांव, स्थान, तहसील, थाना क्षेत्र का नाम मय जिला अंकित करके सूचना भेज सकते है।
उन्होंने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों व नगरीय निकायो के अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में यदि किसी भी स्थल पर कोई खुला या परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल व खुले कुंए हो, जिसकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें तुरन्त बंद करवाये जाने की ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें।
Next Story