राजस्थान

Jaipur: अपनी पुरानी गाड़ियों के नंबर नई गाड़ियों पर ले सकेंगे

Admindelhi1
29 Aug 2024 9:38 AM GMT
Jaipur: अपनी पुरानी गाड़ियों के नंबर नई गाड़ियों पर ले सकेंगे
x
स्क्रैप गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहनों पर लेने के नियम

जयपुर: अब अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप किए गए पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) नए वाहन को आवंटित किया जा सकेगा। परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि अब वाहन स्वामी अपने पहले के वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए खरीदे गए वाहन पर रिटेन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कोई भी आवेदक वीएससीआरएपी पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकता है। वाहन स्वामी के वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर को देकर पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिया जाएगा। स्क्रैप केन्द्र वाहन को स्क्रैप कर सर्टिफिकेट आफ व्हीकल स्क्रेपिंग जारी करेगा। इसके बाद वाहन स्वामी संबंधित पंजीयन अधिकारी को रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन अधिकारी स्क्रैप हुए वाहन के पंजीयन क्रमांक को नए खरीदे वाहन पर लेने के लिए पोर्टल पर अनुमति की सूचना वाहन स्वामी को एसएमएस या सिटिजन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।

डीलर सुनिश्चित करेगा दोनों वाहनों का स्वामी एक है: परिवहन आयुक्त ने बताया कि ऐसे वाहन जिनका क्रय एवं पंजीयन राज्य में स्थापित अधिकृत वाहन डीलर द्वारा किया गया है वे आवेदक नए क्रय किए गए वाहन के पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नंबर रिटेंशन की फीस की रसीद वाहन डीलर को देंगे। डीलर वाहन पोर्टल पर रिटेंशन पंजीयन विकल्प का चयन कर नए वाहन के पंजीयन का इनवार्ड करेगा और निर्धारित पंजीयन फीस और टैक्स का भुगतान करेगा। वाहन डीलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्रैप किए गए वाहन का स्वामी और नए क्रय किए गए वाहन का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज वाहन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। ऐसे वाहन जिनका नियमानुसार अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका पंजीयन संबंधित आरटीओ द्वारा किया जाएगा। वाहन पोर्टल पर रिटेंशन पंजीयन विकल्प का चयन कर नए वाहन के पंजीयन का इनवार्ड कर निर्धारित पंजीयन एवं टैक्स का भुगतान किया जाएगा।

स्क्रैप वाहन को डमी नम्बर आवंटित होगा: स्क्रैप किए गए वाहन की हिस्ट्री देखने के लिए स्क्रैप किए गए वाहन को वाहन पोर्टल पर डमी पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाएगा।

Next Story