राजस्थान

जयपुर: मेरिट की कट ऑफ में आने पर भी चयन क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

Admin Delhi 1
19 April 2022 2:03 PM GMT
जयपुर: मेरिट की कट ऑफ में आने पर भी चयन क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने माँगा जवाब
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स्टेट न्यूज़: राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तर-पश्चिम रेलवे की ग्रुप -डी की लेवल वन भर्ती- 2018 की अंतिम कट ऑफ में आने के बाद भी अभ्यर्थी को तकनीकी आधार पर चयन से वंचित करने पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम रेलवे भर्ती बोर्ड व भर्ती सेल के चेयरमैन सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी व अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश पप्पू राम बाजिया की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया कि रेलवे ने वर्ष 2018 में ग्रुप डी के लेवल वन में अजमेर रीजन में 4755 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया और वह लिखित, फिजिकल व मेडिकल में पास होने के बाद अंतिम कट ऑफ में भी आ गया। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसे अंतिम चयन सूची में यह कहते हुए शामिल नहीं किया कि उसने परमिशन लैटर में कैपिटल लेटर भरे हैं, जबकि अंडरटेकिंग के अनुसार उसे स्मॉल लेटर भरने थे। भर्ती बोर्ड की इस कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने केट में चुनौती दी, लेकिन केट ने उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते है खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है।

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