राजस्थान

Jaipur: राज्य सरकार राशन डीलरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रयासरत

Tara Tandi
5 Aug 2024 10:50 AM GMT
Jaipur: राज्य सरकार राशन डीलरों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रयासरत
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Jaipur जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राशन डीलर राशन वितरण व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण कर शीघ्र ही राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। श्री गोदारा ने कहा कि गत सरकार के कुप्रबंधन के कारण वर्तमान में प्रदेशवासियों को इस तरह की प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभ देने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत लाभार्थी द्वारा किसी कारणवश निर्धारित माह में राशन नहीं ले पाने की स्थिति में आगामी माह में विगत माह का राशन लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने जानकारी दी कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद में 145 उचित मूल्‍य दुकानों में से 2 निलंबित एवं 2 रिक्त हैं तथा 15 दुकानों को निकटतम अन्य दुकानों से अटैच किया गया है।
इससे पहले विधायक श्री थावर चंद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि जिला प्रतापगढ में विधान सभा क्षेत्र धरियावद के उपखण्‍ड धरियावद मे विगत दो वर्षो में कुल 9 शिकायते प्राप्‍त हुई है। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों में सलूम्‍बर जिले के लसाडिया एवं झल्‍लारा क्षेत्र की किसी उचित मूल्‍य दुकान की कोई लिखित शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद में इन 9 शिकायतों में 6 उचित मूल्‍य दुकानदारों का निलम्‍बन एवं 2 उचित मूल्‍य दुकानदारों की प्रतिभूति राशि जब्‍त की गयी एवं 1 की शिकायत निराधार पायी गयी।
श्री गोदारा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के अन्‍तर्गत जारी राजस्‍थान खाद्यान्न एवं अन्‍य आवश्‍यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्‍य दुकान के निरीक्षण, निलम्‍बन तथा निरस्‍तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 7 सितम्बर, 2017 एवं 23 मई, 2018 के विभागीय परिपत्र द्वारा राज्‍य/जिला/तहसील उचित मूल्‍य दुकान स्‍तरीय सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्‍य दुकानों के खुलने, आंवटन, आपूर्ति- पहुँच एवं वितरण पर निगरानी के लिए दिशा/निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर बायोमैट्रिक सत्‍यापन के उपरान्‍त राशन वितरण ऑनलाइन पीओएस मशीन की सहायता से किया जा रहा है। साथ ही बायोमैट्रिक सत्‍यापन नहीं होने पर आईरिस मशीन के द्वारा भी सत्‍यापन किये जाने की सुविधा है।
वर्तमान में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलीटी सुविधा लागू है। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में राशन की दुकानों पर digital weigh bridges को उपलब्‍ध करवाकर नवीन 4जी पॉईंट ऑफ सेल (pos) से संयोजन के उपरान्‍त लाभार्थियों को Auto weighted प्रक्रिया द्वारा राशन सामग्री की प्राप्ति हो सकेगी।
श्री गोदारा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की समस्‍त उचित मूल्‍य दुकानों पर प्रदेश के राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों की सर्वोच्‍चय न्‍यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्‍य में पीओएस मशीनों के माध्‍यम से बायोमैट्रिक सत्‍यापन (ई-केवाईसी) करवायी जा रही है।
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