जयपुर: बीमा राशि का ब्याज मृत किसान के परिजनों को भुगतान करे बैंक
राजस्थान न्यूज़: जिले की स्थाई लोक अदालत ने 2017 में खेत में कृषि कार्य के दौरान किसान अर्जुन लाल गुर्जर की मौत के मामले में दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को निर्देश दिया है कि वह उसके परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करे। वहीं क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर बैंक पर तीस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी कैलाशी देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया।
मामले के अनुसार, प्रार्थिया का पति जयसिंहपुरा गुवारड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य था और बैंक ने उसका बीमा करवा रखा था। वह समय पर बीमा प्रीमियम राशि देता रहा। इसी दौरान 10 सितंबर 2017 को खेत में फव्वारा सही करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जब बैंक के यहां छह लाख रुपए बीमा राशि दिलवाने का क्लेम दायर किया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक की इस कार्रवाई को परिजनों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक द्वारा बीमा राशि देने से इनकार करने को गलत मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया व बीमा राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिए हैं।