राजस्थान
Jaipur: होम गार्ड जवानों के नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम विकसित
Tara Tandi
5 March 2025 7:50 PM IST

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Jaipur जयपुर । गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि होम गार्ड्स के नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिस्टम विकसित किया गया है। वर्तमान में इसे प्रायोगिक तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सफल प्रयोग के पश्चात इस सिस्टम को सपूर्ण प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न राजकीय उपक्रमों में नियोजित होमगार्डों की ड्यूटी की समयावधि का वास्तविक आकलन हो सकेगा।
गृह रक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है। जिन्हें मांग के आधार पर, आवश्यकता होने पर विभिन्न राजकीय उपक्रमों में नियोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि होमगार्डों को नियमित रोजगार देने के संबंध में कोई निर्धारित मापदंड तय नहीं है।
इससे पहले विधायक श्री लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गृह रक्षा मंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों/एजेन्सियों को आवश्यकता होने पर, उनकी मांग अनुसार राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड्स सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। होमगार्ड स्थायी तथा अस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।
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