राजस्थान

Jaipur: पीने के पानी से स्विमिंग पूल भरा, लगा 5 लाख का जुर्माना

Admindelhi1
15 July 2024 7:58 AM GMT
Jaipur: पीने के पानी से स्विमिंग पूल भरा, लगा 5 लाख का जुर्माना
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जलदाय विभाग ने एक्शन लिया

राजस्थान: जयपुर में पीने के पानी का इस्तेमाल स्विमिंग पूल भरने और कॉमर्शियल एक्टिविटीज में काम में लेने के खिलाफ जलदाय विभाग ने रविवार को एक्शन किया। विभाग ने जयपुर के खो नागोरियान इलाके में पीने के पानी के 7 कनेक्शन काटकर 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की टीम ने पानी की बर्बादी और अवैध कनेक्शनों को रोकने के लिए अभियान चलाया है। शिकायत मिलने के बाद जलदाय विभाग की टीम खो नागोरियान इलाके में पहुंची. यहां जांच के दौरान एक होटल में 7 अवैध कनेक्शन मिले। इन अवैध कनेक्शनों के जरिए होटल में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया. जलदाय विभाग के एक्सईएन जय शिवदत्त कटारा ने बताया कि जलदाय विभाग की टीम को होटल में इन 7 अवैध कनेक्शनों के अलावा कोई अन्य कनेक्शन नहीं मिला. इस पानी का इस्तेमाल होटल के स्विमिंग पूल में भी किया जा रहा था. अवैध कनेक्शन काटने पर जल विभाग ने होटल पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

आपको बता दें कि खो नागोरियान में पहाड़ी इलाका होने के कारण जयपुर शहर में पानी की समस्या रहती है. यहां सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर बीसलपुर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके बावजूद पानी की कमी बनी हुई है. गर्मी के कारण आमजन को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा होटल में बीसलपुर योजना के अवैध कनेक्शन से पानी लेकर पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

सरकार ने बनाए नियम: आपको बता दें कि हाल ही में राज्य की भजनलाल सरकार ने पानी के दुरुपयोग और बर्बादी को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत जुर्माने जैसे सख्त प्रावधान भी किये गये हैं. अगर कोई व्यक्ति पानी बर्बाद करता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

जयपुर के कार्यवाहक मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा ने बताया कि इस मामले में आपराधिक गतिविधियों के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), 326 ए और क्षति निवारण की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना खो नागोरियान में एफआईआर दर्ज की गई है. सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम में दर्ज किया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा पानी काटने पर प्रति कनेक्शन 1 हजार 100 एवं 3 हजार रुपये का स्थाई जुर्माना एवं व्यय भी देय होगा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बताया कि सोमवार को विभाग की ओर से होटल के खिलाफ राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज निगम अधिनियम के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. .

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